दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सभी मेडिकल स्टोर में दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली ज़रूरी दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है।
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यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत दिन में चार बार सभी दवा दुकानदारों को इन दवाओं के स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी, साथ ही इन दवाओं की एमआरपी(MRP) भी प्रदर्शित करनी होगी।
सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे दवा के बारे में अपनी दुकान के बाहर अपडेटेड जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
अगर इस आदेश की अवहेलना हुई तो इसका उत्तरदायी जिला और पुलिस प्रशासन का होगा।
जो भी मेडिकल स्टोर इन आदेशों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।
आदेश के अनुसार, ‘‘इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, महामारी कानून 1897, औषधि और प्रसाधन कानून 1940 और नियम 1945 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।''
इन दवाओं के लिए जारी हुआ है आदेश:
आइवरमेक्टिन टैबलेट (Ivermectin Tablets)
डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट/कैप्सूल (Doxycycline Tablets/capsule)
मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट और इंजेक्शन (Methyl Prednisolone Tablets/Injection)
डेक्सामेथासोन टैबलेट और इंजेक्शन (Dexamethasone Tablets/Injection)
बुडोसेनाइड इंहेर्ल्स और रेस्पूल्स (Budosenide Inhalers/Respules)
फेवीपिरावीर टैबलेट (Favipiravir Tablets)
एपीक्साबेन टैबलेट (Apixaban Tablets)
एनोक्सापारीन सोडियम/क्लेक्सेन (Enoxaparin Sodium/clexane)