दिल्ली में नवरात्र के दौरान मांस की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध, लग सकता है जुर्माना


दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नवरात्र और रमजान के महीने में मांस की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निगम ने मंगलवार से इस दिशा निर्देश को सख्ती के साथ क्षेत्र में लागू कराने का निर्णय लिया है।

दक्षिणी निगम के महौपार मुकेश सूर्यान ने सोमवार को देर शाम इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में दिल्ली के अंदर बहुत से लोग उपवास रखते हैं, इस बीच करीब 99 फीसदी लोग लहसन प्याज तक नहीं खाते। क्योंकि इस बीच लोग देवी दुर्गा की विशेष उपासना करते हैं।

महापौर ने कहा कि मौजूदा समय रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, इस दौरान लोग सात्विक दिनचर्या अपनाते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसे समय में मांस की दुकानें बंद करने के लिए ढेरों सुझाव आए थे। नागरिकों ने पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों के आस-पास की मांस की दुकानें बंद कराने का अुरोध किया था। लेकिन उन्होंने पिक एंड चूज से बचते हुए केवल धार्मिक स्थलों के आस-पास की ही नहीं, बल्कि निगम क्षेत्र की सारी मांस की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। जो लोग इस कानून का पालन नहीं करेंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।

लाइसेंस नीति में इसके लिए होगा बदलाव

महापौर मुकेश सूर्यान ने कहा है कि आने वाले दिनों में मांस की दुकानों के लिए संशोधित लाइसेंस नीति तैयार करेंगे। नये व नवीनीकृत लाइसेंस नियमों में साफ लिखा होगा कि नवरात्र के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी।

शराब की दुकानें बंद करने के लिए सीएम को पत्र

महापौर मकेश सूर्यान ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर नवरात्र के दौरान शराब की कीमतों पर दी गई छूट के निर्णय को वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि वह नवरात्र के दौरान शराब की दुकानें भी बंद करने का निर्णय लें।

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