UP से प्रेमिका के साथ भागे नाबालिग लड़के को MP में भीड़ ने 'लव जिहाद' के शक में बेहरहमी से पीटा


मध्यप्रदेश में भीड़ द्वारा मारपीट की घटनाएं थम नहीं रही है। इंदौर में चूड़ीवाले और देवास में फेरीवाले के साथ मारपीट के बाद अब एकबार फिर से देवास से ही एक लड़के के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। देवास में भीड़ ने उत्तर प्रदेश से गर्लफ्रेंड भगाकर लाए एक हिंदू लड़के को मुसलमान समझकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद रही पुलिस पूरी तरह से तमाशबीन बनी रही। यह पूरा मामला मध्यप्रदेश के देवास के भौरासा टोल नाके का है। बताया जा रहा है कि करीब चार दिन पहले यूपी के बलिया जिले से एक 16 वर्षीय लड़का अपनी नाबालिग प्रेमिका को भगाकर यहां पहुंचा था। भौरासा थाने को भी इसकी सूचना मिली थी और पुलिस को दोनों को कस्टडी में लेने के लिए कहा गया था। दोनों को कस्टडी में लेने के लिए पुलिस ने टोल नाके पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान यूपी से अहमदाबाद जा रही बस से पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।

इस बीच कार से नाबालिग जोड़े का पीछा कर रहे कई युवक भी वहां पहुंच गए। युवक ने पुलिस के सामने ही लड़के के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने वाले युवकों को लगा कि यह लव जिहाद का मामला है और लड़का मुस्लिम समुदाय का है। जिसके बाद मारपीट करने वाले लोगों ने 16 वर्षीय लड़के पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लात घूसों से वार करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां खड़ी पुलिस मारपीट कर रही लोगों को समझाती रही कि यह लव जिहाद का मामला नहीं है। लेकिन वे लोग नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे उस लड़के को छुड़ाकर थाने भेज दिया।

इस दौरान वहां मौजूद रहे किसी व्यक्ति ने 16 वर्षीय लड़के के साथ हुए मारपीट की पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद देवास पुलिस ने चार व्यक्ति सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में जानकारी देते हुए सोनकच्छ क्षेत्र के एसडीपीओ प्रशांत सिंह भदौरिया ने कहा कि पुलिसकर्मियों के रोके जाने के बावजूद कई लोगों ने लड़के को घूंसे और थप्पड़ मारे। बाद में पुलिस ने भीड़ से बचाकर लड़के को औद्योगिक थाने भेजा और लड़की को महिला थाना भेज दिया।

बाद में लड़की को उत्तरप्रदेश से आए उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर करीब 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 147, 323 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है।

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